यह संशोधित लेख 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान पर आधारित है, जिसमें टैक्स स्लैब की संख्या घटा कर केवल 5%, 18% और एक विशेष 40% स्लैब को रखा गया है
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने सर्वसम्मति से जीएसटी दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया है। अब केवल दो टैक्स स्लैब रहेंगे—5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा, लग्जरी और पान मसाला, तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स स्लैब लागू रहेगा। पुराने 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम आदमी के लिए फैसला!
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले कर की समीक्षा की गई है और अधिकांश मामलों में टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। यह बदलाव श्रम प्रधान और कृषि क्षेत्र सहित स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ पहुंचाएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
किन वस्तुओं पर 5% टैक्स लगेगा
- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन
- शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट
- साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान
5% टैक्स वाली कुछ वस्तुओं पर कर शून्य किया गया
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध
- छेना और पनीर
- सभी तरह की भारतीय रोटियां (रोटी, पराठा आदि)
किन वस्तुओं पर 18% टैक्स रहेगा
- एयर कंडीशनिंग मशीनें
- 32 इंच से बड़े टीवी और सभी टीवी
- डिशवॉशिंग मशीन
- छोटी कारें
- 350 सीसी या उससे कम की मोटरसाइकिलें
यह नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम से आम जनता को भारी राहत मिलने की उम्मीद है और टैक्स प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
यह संशोधित लेख 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान पर आधारित है, जिसमें टैक्स स्लैब की संख्या घटा कर केवल 5%, 18% और एक विशेष 40% स्लैब को रखा गया है