Bihar Election 2025: EC का ‘सीक्रेट प्लान’ तैयार! वोटिंग से पहले बदल गए ये बड़े नियम, आपको जानना बहुत जरूरी!

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखें और प्रचार संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। इसी दिन आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे।

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान और उसके एक दिन पहले किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन तभी वैलेड होंगे, जब उनका पूर्व प्रमाणन (Pre-certification) MCMC (Media Certification and Monitoring Committee) द्वारा राज्य या जिला स्तर पर किया गया हो।

प्री-सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है

चुनाव आयोग ने यह कदम चुनाव प्रचार को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। आयोग ने कहा कि मतदान और उससे एक दिन पहले बिना प्रमाणित विज्ञापन देना अवैध होगा। बिहार में यह नियम पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को लागू रहेगा।

उम्मीदवार या राजनीतिक दल जो प्रिंट विज्ञापन के लिए सर्टिफिकेशन चाहते हैं, उन्हें कम से कम दो दिन पहले MCMC में अप्लाई करना होगा। MCMC राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय हैं ताकि आवेदन समय पर प्रमाणित किए जाएं।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग के उपनिदेशक पी. पवन ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान की तारीखें तय कर दी गई हैं। किसी भी दल या उम्मीदवार को मतदान या उसके पूर्व प्रिंट विज्ञापन पब्लिश करने से पहले MCMC से सर्टिफिकेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि MCMC सभी विज्ञापनों की समीक्षा समय पर करेगा और शीघ्र निर्णय देगा।

मतदाताओं के लिए पेड लीव

चुनाव आयोग ने 18 अक्टूबर को घोषणा की थी कि मतदान के दोनों दिन कर्मचारियों को पेड़ लीव मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 6 या 11 नवंबर को मतदान करने के लिए छुट्टी लेता है, तो उसका पैसा नहीं काट सकता। आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सभी मतदाता अपने अधिकार का स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से प्रयोग कर सकें। बता दें कि सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी 11 नवंबर को आयोजित होंगे। पी. पवन ने कहा, “Representation of the People Act, 1951 की धारा 135B के अनुसार, किसी भी उद्योग, व्यापार या प्रतिष्ठान में काम करने वाले और मतदान के हकदार हर व्यक्ति को मतदान के दिन भुगतानयुक्त अवकाश मिलेगा।” इस निर्देश से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रिंट मीडिया प्रचार निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होगा। सभी उम्मीदवारों और दलों के लिए MCMC के माध्यम से पूर्व प्रमाणन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही मतदाता अपने मताधिकार का स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से प्रयोग कर सकेंगे।