GST 2.0: क्या सस्ता, क्या महंगा? आम आदमी के लिए पूरी सूची |

लगभग सभी निजी इस्तेमाल की वस्तुओं पर ब्याज दरों में कटौती होगी क्योंकि सरकार घरेलू खर्च बढ़ाने और अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। विस्तृत सूची देखें।

जीएसटी परिषद ने बुधवार रात वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर कर की दरों में कमी आई है। इन वस्तुओं में हेयर ऑयल, कॉर्न फ्लेक्स, टेलीविजन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियाँ शामिल हैं।

जीएसटी परिषद ने दरों में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत स्लैब को 5% और 18% तक सीमित कर दिया गया है। यह स्लैब 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा।

लगभग सभी निजी इस्तेमाल की वस्तुओं पर दरों में कटौती होगी क्योंकि सरकार घरेलू खर्च को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है।

जीएसटी परिषद की दिन भर चली मैराथन बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और किसी भी राज्य से कोई असहमति नहीं थी।

पैनल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – से सरल करके दो दरों – 5% और 18% – में बदलने को मंज़ूरी दे दी है। महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष स्लैब का भी प्रस्ताव है।

आम आदमी के लिए क्या सस्ता हो सकता है

आम आदमी की वस्तुओं पर संशोधित दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं:

  • टूथ पाउडर
  • मोमबत्ती, माचिस
  • दूध की बोतले, दूध की बोतलों के निप्पल
  • सूती और जुट से बने हैंडबैग और शौपिंग बैग
  • छाते, धुप से बचने वाले छाते
  • सिलाई की सुईयां
  • केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लोहे या स्टील से बने लकड़ी जलाने वाले स्टोव
  • मेज़, रसोई या लोहे, स्टील और तांबे के बर्तनों से बने अन्य घरेलू सामान
  • पीतल का केरोसिन प्रेशर स्टोव
  • कंघी, हेयर-स्लाइड वगैरह; हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर वगैरह
  • सभी सामान – शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर, क्लिनिकल डायपर
  • शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ़्टरशेव लोशन
  • टॉयलेट सोप (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में
  • टूथब्रश, जिनमें डेंटल प्लेट ब्रश भी शामिल हैं

इन खाद्य पदार्थों पर कोई GST नहीं लगेगा:

  • अति-उच्च तापमान (UHT) दूध
  • छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल लगा हुआ
  • पिज़्ज़ा ब्रेड
  • खाखरा, चपाती
  • पराठा, इंडियन ब्रेड

जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

  • मक्खन और अन्य वसा (जैसे घी, बटर ऑयल, आदि) और दूध से बने तेल
  • सूखे ब्राज़ील नट्स, चाहे छिलके उतारे हों या नहीं
  • बादाम, हेज़लनट या फ़िल्बर्ट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स, पाइन नट्स
  • खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों को छोड़कर) और मैंगोस्टीन
  • खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, जिसमें पोमेलो शामिल हैं, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और नीबू (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे
  • गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की चर्बी
  • चीनी में उबली मिठाइयाँ

क्या महंगा हो जायेगा |

  • पान मसाला
  • सभी उत्पाद, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं
  • कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
  • फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय
  • सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने उत्पाद
  • तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू युक्त और बिना दहन के साँस लेने के लिए अभिप्रेत उत्पाद
  • मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन, जो मुख्यतः लोगों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कारें शामिल हैं।
  • 1200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले मोटर वाहन
  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें
  • निजी इस्तेमाल के लिए विमान
  • मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज़
  • रिवॉल्वर और पिस्तौल
  • धूम्रपान पाइप (पाइप बाउल सहित) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उनके पुर्जे
  • अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों पर कर 18% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित वस्तुओं पर GST दरें 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं।

  • 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक मूल्य के बुने हुए या क्रोशिए से बने परिधान और वस्त्र सहायक उपकरण
  • 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक मूल्य की सूती रजाईयाँ
  • पूरी तरह से रजाईदार कपड़े से बने उत्पाद, जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक है
  • बिना लेपित कागज़ और पेपरबोर्ड, जिनका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और बिना छिद्रित पंच-कार्ड और पंच टेप पेपर, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में
  • कागज़ और पेपरबोर्ड, एक या दोनों तरफ़ काओलिन (चीनी मिट्टी) या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से लेपित, बाइंडर के साथ या उसके बिना, और किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहे सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित हों, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में।

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